मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए आयु सीमा निर्धारित

मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों की आयु सीमा निर्धारित की है। इस आदेश के अनुसार अब कोई भी अविभावक अपने बच्चे को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा। अब कोई भी अविभावक अपने बच्चों को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा। अभी तक देखा जाता था कि अविभावक 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। इस आदेश से आप ऐसा करना संभव नहीं होगा। पहले से निर्धारित आयु में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में इस आयु से पहले प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
नर्सरी- न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह/KG 1- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह/KG 2- न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह/कक्षा 1- न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह, अगर कोई अविभावक तय समय से पहले अपने बच्चे को दाखिला दिलाता है तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही जो स्कूल निर्धारित उम्र से पहले बच्चों को प्रवेश देगा उन्हें भी कानूनी कारवाई से निपटना होगा।
नई आयु सीमा:
- नर्सरी: 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह तक
- केजी 1: 4 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह तक
- केजी 2: 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह तक
- कक्षा 1: 6 वर्ष से 7 वर्ष 6 माह तक
इस आदेश के पीछे उद्देश्य:
- बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त समय देना
- बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना
- स्कूलों में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना
उल्लंघन पर कार्रवाई:
यदि कोई अविभावक या स्कूल इस आयु सीमा का उल्लंघन करता है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अविभावकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और स्कूलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए:
- मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग हेल्पलाइन: 1800-233-0022
यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।